शालिनी ऐप
FAQ
Q: शालिनी IVRS क्या है?
A: यह आईवीआरएस छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए शिक्षा योजनाओं, परीक्षाओं, परिणामों, अधिसूचनाओं, घटनाओं, स्कूल मान्यता, कर्मचारी स्थानांतरण स्थिति आदि से संबंधित वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस प्रणाली का उपयोग सरकारी निर्णयों के अनुसार ऑनलाइन इनपुट और सूचना एकत्र करने के लिए भी किया जाता है।
Q: IVRS प्रणाली का उपयोग कैसे करें?
A: IVRS संदेश को ध्यान से सुनें और आवश्यक जानकारी के अनुसार अपनी पसंद का चयन करें।
Q: क्या मुझे इस सिस्टम का उपयोग करने के लिए कोई फ़ोन नंबर डायल करना होगा?
A: नहीं, यह एक फ़ोन रहित प्रणाली है। आपको कोई नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपको बस ivrs.educationportal3.in लिंक पर जाना होगा। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए केवल इंटरनेट की आवश्यकता है।
विभागीय संरचना
छात्रवृत्ति योजना
Q: छात्रवृत्ति योजना क्या है?
A: यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं, महाविद्यालयों, पी.एच.डी. एवं व्यवसायिक पाठयक्रमों तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाती है। योजना अंतर्गत देय सहायता/राशि छात्रावासी गैर छात्रावासी दोनों विद्यार्थियों को निम्नानुसार चार समूहों में विभक्त किया गया है जिसके अनुसार छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है जिनकी दरें निम्नानुसार हैं:
- समूह प्रथम - डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एम.फिल पी.एच.डी. आदि। - 1500/- 550/-
- समूह द्वितीय - डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट अन्य व्यवसायिक पाठयक्रमों जैसे बी.फार्मेसी, नर्सिंग, बी.एन.एल.एल.बी. आदि। - 820/- 530/-
- समूह तृतीय - ऐसे स्नातक स्तर के पाठयक्रम जो कि ग्रूप 01 एवं 02 में सम्मिलित नहीं होते हैं जैसे बी.ए. बी.एस.सी. बी.कॉम आदि। - 570/- 300/-
- समूह चतुर्थ - कक्षा 11वीं एवं 12वीं - 380/- 230/-
Q: पात्रता क्या है?
A: शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है। अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों भी इस योजना के लिए पात्र हैं अगर उनके अभिभावकों/माता पिता की वार्षिक आय रुपये 6 लाख तक है।
Q: आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख क्या हैं?
A: पिछली कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, टी.सी आय प्रमाण पत्र आदि।
आकांक्षा योजना
Q: आकांक्षा योजना क्या है?
A: मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा चलाई जा रही यह योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं (जे.ई.ई., नीट, एम्स, क्लेट) की तैयारी के लिए कोचिंग सुविधा प्रदान करती है। यह योजना भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में स्थित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है।
Q: निर्धारित योग्यता क्या है?
A: आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। आवेदक के माता-पिता/अभिभावक/स्वयं की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी को कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करके कक्षा 11वीं में प्रवेश की पात्रता होनी चाहिए। कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्तांकों के आधार पर चयन होगा। बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। विद्यार्थी का कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना
Q: विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना क्या है?
A: विदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए। विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
Q: पात्रता क्या है?
A: अभ्यार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो। पारिवारिक कुल वार्षिक आय रुपये 10 लाख से अधिक न हो। एक ही बच्चे को एक बार ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। आवेदक विदेश से स्नातकोत्तर करना चाहता है तो उसके स्नातक उपाधि में 55 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो। होगी। पी.एच.डी. उपाधि हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अध्यापन/शोध/एम.फिल. उपाधि होना आवश्यक है।
दिल्ली स्थित आवास सुविधा योजना
Q: दिल्ली स्थित आवास सुविधा योजना क्या है?
A: दिल्ली में उच्च शिक्षा लेने वाले मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए आवास सुविधा योजना है। इस योजना के तहत, छात्रों को आवास के लिए किराया, शिष्यवृत्ति, और एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। इस हेतु पात्र आवेदक को अपना आवेदन इस संबंध में विझप्ति प्रसारित होने पर समस्त सहपत्रों सहित आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल को प्रस्तुत करना होता है।
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना
Q: कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना क्या है?
A: कक्षा 11वीं में प्रवेशित अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए। योजना अंतर्गत देय सहायता / राशि - सभी प्रवेशित बालिकाओं को रूपये 3000/- प्रोत्साहन राशि दी जाती है।